पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पलामू कोर्ट से कुर्की- जब्ती का वारंट जारी हुआ है. जज दीपक कुमार की अदालत ने ये वारंट जारी किया है. पूरा मामला 11 अप्रैल 2011 को मेदिनीनगर में धारा-144 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है.
इस मामले में पलामू के तत्कालीन अपर समाहर्ता ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. दरअसल उस दिन मेदिनीनगर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था. सेवा सदन रोड इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा था. उसी दौरान जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी उस इलाके में एक कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे थे. उसी दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पीड़ितों से मुलाकात की थी. इसी को उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा-188 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
इस मामले में कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद भी पूर्व सीएम अदालत में हाजिर नहीं हुए. इसको लेकर जज दीपक कुमार की अदालत ने अब उनके खिलाफ कुर्की- जब्ती का वारंट जारी किया है. बाबूलाल मरांडी मंगलवार को इस मामले में पलामू कोर्ट में पेश होंगे.